रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने बुधवार को रवि मुखर्जी एवं अन्य होमगार्ड जवानों को वर्ष 2017 में होमगार्ड मुख्यालय के द्वारा सेवा मुक्त (Home Guard Jawans Discharge ) किये जाने के आदेश को रद्द कर दिया गया है।
सेवामुक्ति के आदेश के खिलाफ रवि मुखर्जी, अखिलेश सिन्हा एवं अन्य होमगार्ड जवानों ने हाई कोर्ट में वाद दायर की थी।
राजीव कुमार तिवारी और कृष्णा यादव को अग्रिम जमानत दे दी
सुनवाई के दौरान अदालत ने सेवामुक्ति संबंधित सभी आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आठ सप्ताह के अंदर होमगार्ड मुख्यालय को कार्रवाई करने को कहा है।
साथ ही अदालत ने राजीव कुमार तिवारी और कृष्णा यादव को अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत (Court) ने दोनों को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अग्रिम बेल दी है।