बच्चू यादव ने ED कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की, अगली सुनवाई 3 को

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रांची: अवैध खनन मामले (Illegal Mining Case) के आरोपित पंकज मिश्रा के सहयोगी Bachchu Yadav की ओर से शनिवार को EDके विशेष कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया गया। साथ ही बच्चू यादव की अदालत में सशरीर पेशी भी कोर्ट में हुई।

डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) में कहा गया कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए उन्हें इस केस से मुक्त किया जाए। अदालत ने बच्चू यादव के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई की तिथि तीन दिसम्बर निर्धारित की।

सुनवाई के दौरान कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए बच्चू यादव ने कोर्ट से आग्रह किया कि उनकी मां की खराब तबीयत के मद्देनजर उन्हें साहिबगंज ट्रांसफर (Transfer) कर दिया जाए। इस आग्रह पर कोर्ट की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई।

बच्चू यादव को ED ने दो बार समन किया था

इससे पूर्व बीते शुक्रवार को बच्चू यादव की जमानत याचिका ED कोर्ट ने खारिज कर दी थी। बच्चू यादव की ओर से हाई कोर्ट (High Court) के अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की।

इस दौरान पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश की भी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए हुई। उन दोनों की भी अब अगली पेशी तीन दिसंबर को होगी।

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उल्लेखनीय है कि बच्चू यादव को ED ने दो बार समन किया था। निजी कारणों का हवाला देते हुए ईडी कार्यालय (ED Office) नहीं पहुंचा था। इसके बाद बच्चू यादव को ED ने चार अगस्त को लालपुर से गिरफ्तार किया था।

ED ने साहिबगंज (Sahibganj) में 26 जुलाई को दाहू यादव और बच्चू यादव के एक जहाज को जब्त किया था। बच्चू यादव का जहाज बाजार घाट पर लंगर पर खड़ा था, जिसे ED ने अटैच कर लिया था।

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