रांची: निलंबित IAS और मनरेगा घोटाला की आरोपी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की क्वैशिंग याचिका (Abhishek Jha quashing petition) पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में अभिषेक की याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अभिषेक झा के अधिवक्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। अभिषेक झा की ओर से हाई कोर्ट (High Court) के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभास सिन्हा और स्नेह सिंह ने पक्ष रखा।
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में अभिषेक झा आरोपित हैं
इससे पूर्व हाई कोर्ट में अभिषेक झा ने अपनी अग्रिम जमानत के साथ उनके खिलाफ ED कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को भी रद्द करने की मांग की गयी थी। उन्होंने ED कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ जारी किए गये समन को भी चुनौती दी थी।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले पांच नवम्बर को अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका को रांची ईडी की कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) से जुड़े केस में अभिषेक झा आरोपित हैं।