रांची: पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल (Justice Asif Iqbal) की अदालत ने सोमवार को नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले (Ranchi Gang Rape Cases) में अभियुक्त विक्की उरांव एवं मुकेश मुंडा को दोषी करार दिया है।
साथ ही दोनों की सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर निकली थी
दोनों पर ओरमांझी की रहनेवाली नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) करने का आरोप है। ओरमांझी थाना में 24 सितंबर 2019 को इसकी नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
घटना 22 सितंबर 2019 की रात की है, जब पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। उसी समय अभियुक्तों ने कब्जे में लेकर घटना अंजाम दिया था।