रांची: ED के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में साहिबगंज जिले में अवैध खनन और टेंडर मैनेज (Illegal Mining And Tender Management) करने के आरोपित मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका (Pankaj Mishra Bail Plea) पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान पंकज मिश्रा के वकील प्रदीप चंद्रा ने अदालत के समक्ष पंकज के मेडिकल ट्रीटमेंट (Medical Treatment) से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किये और खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया जबकि ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस करते हुए पंकज मिश्रा के अधिवक्ता की दलीलों का पुरजोर विरोध किया और अदालत से आग्रह किया कि जमानत नहीं दिया जाये।
पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को ED ने गिरफ्तार किया था
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि जमानत को लेकर अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है और आदेश सुरक्षित रखा है। मामले में फैसला 26 नवम्बर को सुनाया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि पंकज मिश्रा पर अवैध खनन और टेंडर मैनेज (Illegal Mining And Tender Management) करने से जुड़े 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का मनी लॉडिंग करने के आरोप है।
पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को ED ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह RIMS में न्यायिक हिरासत में इलाज करा रहे है।