धनबाद : चचेरी नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म (Dhanbad Rape) के आरोपी टुंडी निवासी अनिल कुमार मंडल को अदालत ने अपहरण के आरोप में सात वर्ष कैद एवं दो हजार रुपए जुर्माना तथा दुष्कर्म के आरोप मे 14 वर्ष कैद एवं पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है।
सोमवार को धनबाद Poxo के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अनिल को दोषी करार दिया था।
अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख तय की थी। बता दें टुंडी थाने में 17 मई 2018 को पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मुंह में कपड़ा डाल कर किया था दुष्कर्म
प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी उसका चचेरा जीजा था जो हमेशा उसके घर में आता जाता रहता था। एक दिन जब उसके माता-पिता घर में नहीं थे तो आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा डाल कर उसके साथ दुराचार (Misconduct) किया था।
ताकि वह हल्ला नहीं कर सके। इस मामले की जानकारी मिलते ही घर वालों ने अपराधी जीजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज (FIR lodged) कराई। और लगभग 2 सालों बाद अपराधी को अदालत की ओर से सजा सुनाई गई।