रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की कोर्ट में सोमवार को BJP नेत्री से दुष्कर्म (Rape) के प्रयास मामले में डिस्चार्ज पिटीशन के खारिज होने को चुनौती देने वाली विधायक ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto) की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने निचली अदालत से LCR की मांग की है।
12 दिसंबर को होगी सुनवाई
मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए कोर्ट (Court) ने 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं BJP नेत्री की ओर से अधिवक्ता प्रत्यूष लाला ने पैरवी की।
धनबाद (Dhanbad) की निचली अदालत ने ढुल्लू महतो के खिलाफ यौन शोषण (Sexual Exploitation) मामले में संज्ञान लिया था।
धनबाद की निचली अदालत में ढुल्लू महतो की ओर से 28 मार्च को मामले में डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के पश्चात निचली अदालत ने 20 मई को ढुल्लू महतो की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था, जिसे ढुल्लू महतो ने हाई कोर्ट (High Court) में चुनौती दी है।
उल्लेखनीय है कि भाजपा नेत्री ने विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ दुष्कर्म (Rape) के प्रयास मामले में कतरास थाना में कांड संख्या 178/ 2019 दर्ज कराई थी।