कोडरमा: ADJ तृतीय तरुण कुमार (Tarun Kumar) की अदालत ने सोमवार को नाबालिग (Minor) से मामले में मनोब्वर हुसैन को पोक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत दोषी मानते हुए 12 वर्ष सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
अकेला देखकर किया था दुष्कर्म
पीड़िता के पिता ने कोडरमा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवाया था। मामले में कहा था कि उसकी पुत्री बीते नौ अप्रैल 2021 की दोपहर घर के बगल स्थित नदी में कपड़ा धोने गयी थी। इसी दौरान उसे अकेला देखकर मनोब्वर हुसैन ने उसके साथ दुष्कर्म (Rape) करने की घटना को अंजाम दिया था।