रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन (Dr Ravi Ranjan) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार को गिरिडीह के बर्खास्त मेयर सुनील कुमार पासवान (Mayor Sunil Kumar Paswan) की ओर से उनके जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) को गलत (False) बताते हुए रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील की आंशिक सुनवाई हुई।
आरोप सही पाये जाने पर सुनील पासवान को किया गया था अयोग्य घोषित
प्रार्थी के आग्रह पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। एकल पीठ ने इस संबंध में प्रार्थी सुनील कुमार पासवान की रिट याचिका (writ petition) को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उनकी ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गयी है।
अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र (Fake Schedule Caste Certificate) पर चुनाव लड़ने का आरोप सही पाये जाने के बाद सुनील पासवान को मेयर पद के लिए अयोग्य (Disqualified) घोषित किया गया था।
जांच में पाया गया गलत जाति प्रमाण पत्र
उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित गिरिडीह नगर निगम के मेयर पद पर सुनील कुमार पासवान का चयन वर्ष 2018 में हुआ था।
उनके खिलाफ JMM कार्यकर्ता ने उनके जाति प्रमाण पत्र को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की थी। इसके बाद गिरिडीह DC ने जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए रद्द कर दिया था।
DC ने दो दिसंबर 2019 को पत्र के माध्यम से सरकार को बताया कि प्रमाण पत्र में अंकित मूल निवास स्थान प्रमाणित नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई है।
बाद में झारखंड नगर पालिका निर्वाचित प्रतिनिधि नियमावली (Jharkhand Municipality Elected Representative Rules) 2020 के प्रावधानों के तहत सुनील पासवान को पद से बर्खास्त (Dismissed) कर दिया गया था।