रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति SK द्विवेदी की कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता राजीव कुमार (Advocate Rajeev Kumar) को 50 लाख के साथ पकड़वाने की साजिश में शामिल व्यवसायी अमित अग्रवाल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई हुई।
कोर्ट ने अमित अग्रवाल की याचिका (Amit Agarwal’s petition) को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अमित अग्रवाल के जमानत के आग्रह को नामंजूर करते हुए मामले में षड्यंत्र को देखते हुए आरंभिक जांच CBI को करने का आदेश दिया है।
याचिका में अमित अग्रवाल ने कहा है कि ED की कार्रवाई नियमानुसार नहीं है। अमित अग्रवाल ने अंतरिम राहत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने 50 लाख के साथ पकड़ा था
अमित अग्रवाल ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर अंतरिम राहत की गुहार लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह मामला झारखंड हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है। इसलिए अमित अग्रवाल को हाई कोर्ट में अपनी बात रखने की छूट प्रदान की थी।
उल्लेखनीय है कि एक जनहित याचिका में नाम हटाने के नाम पर अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार के साथ एक करोड़ में सौदा तय किया था और प्रथम किश्त के रूप में उन्हें 50 लाख दिए गए थे।
राजीव कुमार (Rajiv Kumar) को कोलकाता पुलिस ने 50 लाख के साथ पकड़ा था। हालांकि, बाद में ED ने मामले की जांच की और अमित अग्रवाल के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज किया।