रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट से सोमवार को छत्तीसगढ़ में कांकेर के भानुप्रतापपुर उप चुनाव में भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम (Brahmanand Netam) को अंतरिम राहत मिली है।
कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले की सुनवाई 16 जनवरी 2023 निर्धारित की है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम पर नाबालिग से गैंगरेप और देह व्यापार (Gangrape And Prostitution) में धकेलने का आरोप लगाया था।
पिछले दिनों कांकेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहन मरकामन (Mohan Markaman) ने कहा था कि भाजपा की ओर से उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए गए ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड के जमशेदपुर में टेल्को थाने में केस दर्ज है।
जांच के बाद फिर 10 से 12 आरोपी सामने आए
यह प्राथमिकी मई 2019 में धारा 366 a, 376(3), 376ab, 376ad, 120b।4/6 पास्को के तहत दर्ज कराई गई है। उस समय राज्य में भाजपा के रघुवर दास (Raghuvar Das) की सरकार थी।
मरकाम ने कहा कि पुलिस ने पहले पांच को नामजद किया था। जांच के बाद फिर 10 से 12 आरोपी सामने आए। इनमें भाजपा प्रत्याशी भी शामिल हैं।
ब्रह्मानंद नेताम को 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और देह व्यापार में धकेलने जाने के मामले में आरोपित बताया गया है। ब्रह्मानंद को गिरफ्तार करने पिछले दिनों झारखंड पुलिस (Jharkhand Police) छत्तीसगढ़ पहुंची थी।