गुमला: NIA कोर्ट रांची (NIA Court Ranchi) के आदेश पर जिला प्रशासन (District Administration) ने हार्डकोर माओवादी एरिया कमांडर (Maoist Area Commander) लाजिम अंसारी की 57 डिसमिल जमीन को अपने कब्जे में लिया।
प्रशासन ने यह कार्रवाई दो दिन पूर्व गुमला (Gumla) प्रखंड के लूटो पंसो गांव में डुगडुगी बजाकर और लाउडस्पीकर (Loudspeaker) से जानकारी देने के बाद की।
दो लाख का इनामी
हार्डकोर माओवादी एरिया कमांडर (Maoist Area Commander) दो लाख का इनामी है। लाजिम अंसारी लूटो पंसो गांव का रहने वाला है। कुछ माह पूर्व प्रशासन ने उसके विरुद्ध इनामी राशि बढ़ा कर पांच लाख करने का प्रस्ताव भेजा है।
कुख्यात माओवादी (Maoist) लाजिम के विरुद्ध गुमला जिले के अलावा लोहरदगा (Lohardaga) व लातेहार (Latehar) जिले में कई जघन्य उग्रवादिक मामले दर्ज हैं।
पिछले एक दशक से वह पुलिस के विरुद्ध सिरदर्द बना रहा है। उसके विरुद्ध लातेहार जिले के चंदवा थाना कांड संख्या 158/19 की सुनवाई एनआईए कोर्ट रांची (NIA Court Ranchi) की विशेष अदालत में चल रही है।
इसी मामले में एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने गुमला (Gumla) जिला प्रशासन को लाजिम अंसारी की चल-अचल संपत्ति का पता लगाते हुए इसे जब्त करने का निर्देश दिया था।
इसके आलोक में गुमला अंचल कार्यालय (Office) ने मामले की छानबीन की, जिसमें लूटो पनसो गांव में लाजिम अंसारी के नाम 57 एकड़ जमीन राजस्व पंजी-2 के मुताबिक पाया गया। जिसे जब्त करते हुए प्रशासन ने इस जमीन पर बोर्ड लगा इसकी खरीद-बिक्री पर रोक लगाए जाने की जानकारी दी।
इस बाबत जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई 57 एकड़ जमीन पर माओवादी के परिजन कृषि कार्य भी नहीं कर सकते। इसकी जानकारी पुलिस बल के साथ दो दिन पूर्व लूटो पनसो गांव पहुंची प्रशासन ने गांव में डुगडुगी बजा कर दी है।