हजारीबाग: अगस्त 2016 में रामगढ़ के चर्चित गोला गोली कांड (Gola Bullet Case) में रामगढ़ विधायक ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल (Mamta Devi And Rajeev Jaiswal) सहित 13 को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
अब ममता देवी की विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है। MP-MLA की विशेष कोर्ट ने 307, आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन धाराओं में दोषी करार दिया है।
जिला न्यायाधीश पवन कुमार की कोर्ट के आदेश के बाद सभी दोषियों को जेपी कारागार भेज दिया गया है।
विधायक सहित अन्य को गोला गोली कांड संख्या 79 -16 सेशन ट्रायल 347 -21 के सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया है। आगामी 12 दिसंबर को कोर्ट (Court) सजा सुनाएगी। कुल 47 गवाहों ने अपने बयान को दर्ज कराएं हैं।
मरियम हेम्ब्रम की कोर्ट ने अगस्त में सुनायी थी तीन माह की सजा
इससे पूर्व ममता देवी को न्यायिक दंडाधिकारी सह MLA-MP कोर्ट मरियम हेम्ब्रम की अदालत ने गोला थाना कांड संख्या 64/2016 में तीन महीने की सजा भी सुनाई है।
अदालत ने विधायक ममता देवी के अलावा मनोज कुजहर, राजू साव, दिलदार हुसैन, आदिल इनामी, अभिषेक सोनी, राजीव जायसवाल और बालेश्वर भगत को भारतीय दंड विधान की धारा 147 और 427 में तीन-तीन माह व धारा 341 में दोषी करार देते हुए एक माह की सजा सुनाई थी।
वहीं, 9 सितंबर गोला थाना कांड संख्या 65- 16 में लगातार तीन तिथि पर अनुपस्थित रहने पर एडीजे पवन कुमार सिंह (ADJ Pawan Kumar Singh) के कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था।