रांची: झारखंड (Jharkhand) में नगर निकाय चुनाव में OBC को आरक्षण नहीं देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
इस दौरान झारखंड सरकार (Government of Jharkhand) के मुख्य सचिव को इस मामले में कोर्ट (Court) के नोटिस (Notice) पर जवाब भी देना है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में यह सुनवाई गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी द्वारा दाखिल अवमाननावाद के मामले में होगी।
नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण नहीं
सांसद ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में OBC आरक्षण नहीं देने को लेकर झारखंड सरकार (Government of Jharkhand) के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की थी तब इसकी सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग (Undertaking) दिया गया था कि होने वाले चुनाव में ट्रिपल टेस्ट (Triple Test) एवं OBC आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी।
बावजूद इसके नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण नहीं दी गई है।
इस पर पुनः सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में अवमाननावाद याचिका (Petition) दर्ज कराया। इसकी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गत 28 नवंबर को झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को अवमाननावाद का नोटिस (Notice) जारी किया है।