हजारीबाग : वर्ष 2016 में रामगढ़ (Ramgarh) जिले के गोला (Gola) में हुए गोलीकांड घटना में कोर्ट (Court) ने विधायक (MLA) ममता देवी को दोषी करार दिया है।
आज यानी 12 दिसंबर को ममता देवी की सजा का ऐलान होना था। लेकिन हजारीबाग (Hazaribagh) बार एसोसिएशन (Association) के अधिवक्ता की मौत हो जाने के कारण कंडोलेंस (Condolence) हो गया। जिसके कारण आज कोर्ट (Court) में सुनवाई नहीं हो पायी।
अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार 13 दिसंबर को होगी। मिली जानकारी के अनुसार पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट (Court) ने विधायक ममता देवी के साथ 12 अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया था।
2021 से चल रहा था मामला
बता दें वर्ष 2016 में रामगढ़ (Ramgarh) के गोला में गोलीकांड हुआ था। जिसे रामगढ़ (Ramgarh) पीएस में कांड संख्या 79/ 2016 दर्ज किया गया था।
यह मामला हजारीबाग में वर्ष 2021 से ही चल रहा है। मामले में स्पेशल कोर्ट (Special Court) ने सुनवाई पूरी कर ममता देवी को इस कांड का मुख्य दोषी करार दिया था।
इस मामले में कुल 45 लोगों की गवाही हुई थी। हजारीबाग में उस वक्त तत्कालीन बीडीओ के सूचक अधिवक्ता आत्माराम चौधरी ने यह जानकारी दी थी कि धारा 147, 148, 149, 307, 332 326, 333 के तहत या गोलीकांड का मामला चल रहा था।
जिस पर की लगभग 6 सालों बाद अपराधी को सजा सुनाई जाएगी।