रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सोमवार को साहिबगंज की दिवंगत महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मामले (Roopa Tirkey Case) के आरोपित दरोगा शिव कुमार कनौजिया की क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई हुई।
अब इस मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह के बाद होगी। कोर्ट (Cout) ने पूर्व के आदेश के मुताबिक इस केस के ट्रायल पर रोक जारी रखने का आदेश दिया है।
साहेबगंज जिले के बोरियो थाना में कांड संख्या 127/2021 दर्ज किया गया है। शिव कुमार कनौजिया फिलहाल जमानत पर हैं। उन्हें झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने जमानत की सुविधा प्रदान की है।
फिलहाल सीबीआई कर रही है पूरे मामले की जांच
साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मामले में साहिबगंज पुलिस ने 2018 बैच के दरोगा शिव कनौजिया को नौ मई 2021 गिरफ्तार किया था।
इस पूरे मामले की जांच फिलहाल CBI कर रही है। शिव कुमार कनौजिया 2018 बैच का एसआई है। शिव और रूपा के बीच दोस्ती थी। मोबाइल पर दोनों के बीच अक्सर बात होती थी।