गाजीपुर: Ghazipur की MP/MLA कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत 1996 के एक मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को दोषी ठहराया और दस साल कैद की सजा सुनाई।
मुख्तार के सहयोगी भीम सिंह को भी कोर्ट (Court) ने दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह है पहला मामला
यह पहला मामला है जिसमें अंसारी को अदालत ने दोषी ठहराया है। यह 1996 में कांग्रेस के जोनल अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या (Awadhesh Rai Murder ) से संबंधित है।
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राय ने कोर्ट (Court) में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दी थी।
अंसारी 2005 से जेल में बंद हैं।