बोकारो: मारपीट (Fight) के कारण आदिवासी शुक्रमनी (Adivasi Shukramani) देवी (50 वर्ष) की हुई मौत मामले में शुक्रवार को हरला थाने में गैर इरादतन (Unintentional) हत्या (Murder) की प्राथमिकी दर्ज (FIR) हुई है।
कर्ज न चुकाने के कारन हुई थी मारपीट
मामले में लेवाटांड़ निवासी सुनीता देवी, राहुल बेसरा और मोतीलाल किस्कू को आरोपी बनाया गया है। प्राथमिकी शुक्रमनी के पति जगेश्वर मांझी की लिखित शिकायत पर दर्ज हुई है।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार शुक्रमनी ने आरोपियों (Guity) से 80 हजार रुपये कर्ज लिया था।तंगी के कारण वह कर्ज (Loan) चुका नहीं पा रही थी।
इसी वजह से 14 दिसंबर को आरोपियों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। जिस कारण महिला की तबीयत बिगड़ गई। अंतत 15 दिसंबर शाम को शुक्रमनी ने दम तोड़ दिया।