रांची: निलंबित IAS पूजा सिंघल (Pooja Singhal) के चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) Suman Kumar की डिस्चार्ज पीटिशन को अदालत ने खारिज कर दिया है।
इस पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 12 दिसम्बर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुमन कुमार ने दो नम्बर को डिस्चार्ज पीटिशन (Discharge Petition) दाखिल किया था।
कार्यालय में छापेमारी के दौरान ED ने करोड़ों रुपये बरामद किया था
मामले में अब जल्द ही आरोपितों के खिलाफ आरोप गठन (चार्जफ़्रेम) के बिंदु पर सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान ED की ओर कहा गया कि सुमन कुमार के खिलाफ मामले में आरोप गठन के ठोस सबूत है।
उसके आवास और कार्यालय में छापेमारी के दौरान ED ने करोड़ों रुपये बरामद किया था। सुमन कुमार पर मनरेगा घोटाले की राशि से मनी लाउंड्रिंग (Money laundering) करने में पूजा सिंघल का साथ देने का आरोप है।