बेगूसराय: बेगूसराय पोक्सो न्यायालय (Begusarai POCSO Court) के न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह (Mahesh Prasad Singh) ने आठ वर्षीय बच्ची के साथ Rape करने वाले पीड़िता के सगे चाचा बलराम चौधरी को IPC की धारा-376 एवं पोक्सो एक्ट में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आजीवन कारावास (Life imprisonment) के साथ 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
फुलवरिया थाना क्षेत्र निवासी बलराम चौधरी पर आरोप है कि उसने घर में आठ वर्षीय भतीजी के अकेले रहने का फायदा उठाकर रूम में बंद कर दुष्कर्म (Rape) जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया था।
पीपी कुमारी मनीषा ने आठ गवाहों की गवाही कराई
पीड़िता के पिता ने फुलवरिया थाना में मामला दर्ज कराया था। जिसमें घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि एक नवम्बर 2021 को मैं और मेरी पत्नी अपनी बच्ची को घर पर ही अकेला छोड़ Bank के काम से बाहर गए थे।
वापस घर आया तो बच्ची बंद कमरे में चिल्ला रही, कमरे का दरवाजा खोला तो बलराम चौधरी बच्ची के साथ गंदी हरकत कर रहा था। जिसके बाद बच्ची को बेहोशी के अवस्था में तेघड़ा अस्पताल लाया, जहां डाक्टरों ने सदर अस्पताल बेगूसराय रेफर कर दिया था।
पोक्सो विशेष न्यायालय (POCSO Special Court) में मामला विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी कुमारी मनीषा ने आठ गवाहों की गवाही कराई। इसके बाद 15 दिसम्बर को आरोप सिद्ध हो गया तथा आज सजा सुनाई गई।