रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश (Judge) जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय और जस्टिस अम्बुज नाथ की पीठ ने मंगलवार को मगध आम्रपाली कोल परियोजना (Magadh Amrapali Coal Project) में टेरर फंडिंग (Terror Funding) के मास्टरमाइंड (Mastermind) माने जाने वाले सुभान मियां को जमानत दे दी है।
अदालत से जमानत देने की गुहार लगाई थी
सुनवाई के दौरान सुभान मियां के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, ऋषभ कुमार और NIA के अधिवक्ता की ओर से बहस सुनने के बाद कोर्ट (Court) ने उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
सुभान मियां ने NIA की कांड संख्या 3/2018 से जुड़े केस में अदालत से जमानत देने की गुहार लगाई थी।
उल्लेखनीय है कि टेरर फंडिंग (Terror Funding) मामले का मास्टर माइंड (Mastermind) सुभान खान उर्फ सुभान मियां को NIA ने दो नवंबर 2018 को गिरफ्तार (Arrest) किया था।
तब से वह जेल में बंद है। अन्य आठ आरोपित भी जेल में हैं। आधुनिक पावर कंपनी के जीएम संजय जैन, ट्रांसपोर्टर सुधांशु रंजन उर्फ छोटू सिंह, विंदेश्वर गंझू उर्फ बिंदु गंझू, कोहराम, प्रदीप राम समेत 14 आरोपित ट्रायल फेस कर रहे हैं।