Ranchi : अवैध वॉटर कनेक्शन (Illegal Water Connection) के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रांची नगर निगम जांच अभियान (Ranchi Municipal Corporation investigation campaign) चलायेगा।
निगम की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि निगम का धावा दल द्वारा जांच में पकड़े जाने पर 10 रुपये जुर्माना के साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) भी की जायेगी।
जांच के क्रम में धावा दल को आवास, प्रतिष्ठान, संस्थान, अपार्टमेंट (Apartment) में लगे जल-संयोजन की स्वीकृति के कागजात दिखाना अनिवार्य होगा।
शहर में अवैध जल संचय करने वालों पर होगी कारवाही
शहर में अवैध जल संयोजन, पाइप लाइन(Pipe Line) में मोटर (Motor) लगाकर जल संचय, राईजिंग मेन पाइप लाइन से जल-संयोजन, स्वीकृत फेरुल साईज से अधिक आकार का फेरूल, नगर निगम के सरकारी नलकूप में मोटर पंप लगाकर जल संचय करने वालों पर कारवाई होगी।
निगम के सरकारी HYDTW और मिनी HYDTW के तहत लगे बोरवेल से अतिरिक्त निजी पाइप अथवा कब्जा कर जल संचय करने वालों पर भी कारवाई होगी।