नई दिल्ली: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने PAN कार्डधारियों (PAN Card Holders) के लिए नई एडवाइजरी (Advisory) जारी की है। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता तो जल्दी इस सूचना को पढ़ लें।
साथ ही इसमें दिए गए निर्देशों (Instructions) को जल्द से जल्द पूरा भी कर लें, वरना कुछ ही दिन में आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं।
जारी की गई इस एडवाइजरी में कहा गया है कि मार्च के अंत तक जिन PAN को आधार से लिंक नहीं किया गया है, उन्हें बंद कर दिया जाएगा।
लोगों को 31 मार्च 2023 से पहले यह काम कर लेना जरूरी है। यदि किसी ने ऐसा नहीं किया तो 1 अप्रैल 2023 से PAN निष्क्रिय हो जाएगा।
IT रिटर्न तक जमा नहीं कर पाएंगे
PAN निष्क्रिय हो जाने पर इनकम टैक्ट रिटर्न (Income tax Return) दाखिल करने से रिफंड (Refund) जारी करने तक में दिक्कत आएगी।
इसके अलावा आप बैंकिंग (Banking) और दूसरे फाइनेंस (Finance) से जुड़े काम नहीं कर पाएंगे। बता दें कि PAN सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण केवाईसी मानदंडों में से एक है।
इस तरह से लिंक कराएं पैन-आधार को
सबसे पहले PAN-Aadhar को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट (Income Tax E-filing Website) पर विजिट करें।
इसके बाद फॉर्म (Form) में अपना PAN और आधार नंबर (Aadhar Number) दर्ज करना होगा। आधार कार्ड (Aadhar Card) के अनुसार अपना नाम दर्ज करें।
यह करने के बाद आधार पर केवल आपकी जन्मतिथि का उल्लेख है, तो बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना होगा। फिर वेरीफाई (Verify) करने के लिए इमेज में दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें। पांचवें स्टेप में “Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद एक मैसेज दिखाई देगा। मैसेज में स्पष्ट तौर पर ये जानकारी होगी कि आधार आपके PAN के साथ लिंक (Link) हो चुका है। ऐसा करने से आप बड़ी परेशानी में पड़ने से बच सकते हैं।