रांची: नये वर्ष (New Year) को लेकर रांची जिला प्रशासन (Administration) की ओर से 68 स्थानों में दंडाधिकारी और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
वर्ष 2022 के अंतिम दिन और नव वर्ष 2023 के अवसर पर विभिन्न डैमों (Dams), नदी (River), जलाशयों (Reservoirs) एवं पर्यटक स्थलों (Tourist Places) पर यह तैनाती की गयी है।
पिकनिक (Picnic) मनाने के लिए अत्यधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना को देखते हुए DC राहुल कुमार सिन्हा ने सोमवार को यह आदेश जारी किया है।
किसी प्रकार की दुर्घटना (Accident) न हो और विधि व्यवस्था, लोक परिशांति बनी रहे, इसके मद्देनजर यह कार्रवाई की गयी है। इस संबंध में संयुक्त रुप से DC और SSP किशोर कौशल ने आदेश जारी कर दिया है।
31 दिसम्बर 2022 से पांच जनवरी 2023 तक रहेगी तैनाती
जिला के विभिन्न 26 स्थलों पर दण्डाधिकारियों (दण्डाधिकारियों) की प्रतिनियुक्ति की गयी है। दंडाधिकारी 31 दिसम्बर के पूर्वाह्न सात बजे से 5 जनवरी 2023 तक तैनात रहेंगे।
सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति स्थल पर ससमय पहुंचकर सक्रिय एवं गतिशील रहकर सघन गश्ती का आदेश दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित होने पाये और विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनी रहे।
इन 26 स्थानों में रॉक गार्डन (Rock Garden), कांके डैम (Kanke Dam), सिदो-कान्हू पार्क, मछली घर ,नक्षत्र वन, हटिया डैम, हुण्डरु फॉल, दशम फॉल, दिउड़ी मंदिर, सूर्य मंदिर, जोन्हा फॉल, गेतलसूद डैम, सीता फॉल, गौतम धारा, रुक्का डैम, ऑक्सीजन पार्क, बिरसा मुण्डा पार्क, स्वर्ण रेखा, मगरमच्छ प्रजनन केन्द्र, जैविक उद्यान, फन कैशल पार्क, डोरंडा स्थित श्रीकृष्णा पार्क, पहाड़ी मंदिर, टैगोर हिल, धुर्वा डैम और पिठोरिया घाटी (Pithoria Valley) शामिल हैं।
सभी संबंधित पदाधिकारियों को कोविड-19 (COVID-19) के संक्रमण (Infection) को देखते हुए दिशा-निर्देशों का पालन और अन्य सुरक्षात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
साथ ही नशे की हालत में दो पहिया-चार पहिया एवं अन्य वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है।
रेस ड्राइविंग करने वाले और छेड़-छाड़ करने वाले सावधान!
रेस ड्राइविंग करने वाले व्यक्तियों, महिलाओं-युवतियों से छेड़-छाड़ करने वाले पर दंडाधिकारियों को विशेष निगरानी रखने का कहा गया है। ऐसी हरकत करते पकड़े जाने वाले व्यक्तियों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
इसके अलावा नदी, जलाशयों (Reservoirs), डैम, फॉल विभिन्न प्रकार के वाटर फॉल में बोटिंग करने वाले नावों में लाईफ जैकेट पहनने का सख्ती से अनुपालन और वाटर फॉल (Water Fall) में जहां से पानी गिरता है उसके आस-पास लोग न जाये इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश डीसी ने दिया है।
साथ ही 31 दिसंबर 2022 से पांच जनवरी 2023 तक अग्निशमन की व्यवस्था करने को कहा गया है।
इसके अलावा सिविल सर्जन रांची कोचार एम्बुलेन्स, पर्याप्त चिकित्सकों एवं मेडिकल दल के साथ आवश्यक उपकरण तथा जीवन रक्षक दवाओं सहित जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त करने को कहा गया है।