रांची: राज्य में सामान्य से कम तथा विशेषकर Monsoon के प्रारंभ में औसत से कम वर्षापात होने के कारण झारखंड राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों के किसान परिवारों को तत्काल सूखा राहत देने हेतु मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना (MSRY) लागू किया गया।
योजना के अंतर्गत सूखा प्रभावित किसान परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु 3500 रुपये की अनुग्राहिक राहत राशि अग्रिम दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2022 को योजना का शुभारंभ किया गया एवं योजना के वेब पोर्टल https://msry. jharkhand.gov.in पर किसानों के Online आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।
योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों द्वारा तीन श्रेणियों में, (क) इस वर्ष बुआई नहीं कर पाने वाले किसान, (ख) 33% से ज्यादा फसल क्षति वाले किसान, एवं (ग) भूमिहीन कृषक मजदूरों द्वारा आवेदन किया जा रहा है, जिनका सत्यापन किया जा रहा है। दिनांक 27 दिसंबर 2022 तक कुल 25,84,863 किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है।
कुल आवेदकों में से (क) श्रेणी के आवेदको की संख्या 12,43,607 (ख) 33% से ज्यादा फसल क्षति वाले किसानों की संख्या 9,24,930 एवं (ग) भूमिहीन कृषक मजदूरों की संख्या 4,16,326 है।
सरकार गठन के तृतीय वार्षिकोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री Hemant Soren के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना (MSRY) के तहत प्रथम चरण में राज्य के 6,63,910 लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से तात्कालिक सूखा राहत हेतु कुल 2,32,36,85,000 रुपए अनुग्राहिक राशि का अंतरण किया गया।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना (Savitribai Phule Kishori Samriddhi Yojana) का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है।इस योजना के तहत बालिका शिक्षा पर बल दिया गया है।
बाल विवाह प्रथा का अन्त, उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग की प्रवृत्ति को कम करने का प्रयास है।
किशोरियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना, किशोरियों के स्वास्थ्य एवं वैयक्तिक स्वच्छता हेतु सहायता एवं किशोरियों को अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना इस योजना का उद्देश्य है।
इस हेतु सरकार द्वारा लाभुक वर्ग कक्षा 8 एवं 9 में नामांकित बालिका को 2,500 रुपये की राशि, कक्षा 10, 11 एवं 12 में नामांकित बालिका को 5,000 रुपयेकी राशि के आर्थिक लाभ दिए जा रहें हैं , वहीं 18-19 वर्ष आयु की बालिका को एकमुश्त अनुदान 20,000 रुपये से लाभान्वित कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन द्वारा इस योजना के तहत कुल 5,52,685 बालिकाओं के बीच कुल 2,192,991,500 रुपये की राशि आवंटित किया गया।
छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य में छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने एवं Drop Out की संख्या को कम करने के उद्देश्य से प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में कक्षा-1 से उच्च स्तर तक अध्ययन के लिए छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है।
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Pre-Matric Scholarship Scheme) के अंतर्गत अनूसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व में कक्षा I से V के लिए 500 रुपये को बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया।
अन्य वर्गों के छात्र-छात्राओं को भी पूर्व की दर से लगभग दोगुना राशि का प्रावधान किया गया है। राशि का भुगतान PFMS (Public Fund Management System) के माध्यम से DBT द्वारा सीधे छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में किया जाता है।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व के अधिकतम 50,000 रुपये छात्रवृत्ति राशि की सीमा को बढ़ाते हुए अधिकतम 1,00,000 रुपये कर दी गयी है।
वहीं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु निबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है एवं प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन को सरल किया गया है। प्रत्येक छात्र-छात्रा को Unique ID प्रदान किया जा रहा है।
Duplicacy रोकने के लिए Aadhar Authentication, SMS के माध्यम से प्रत्येक चरण एवं प्राप्त शिकायत के निपटारा हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आदि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा कर्यक्रम में व…