रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने सोमवार को रांची हिंसा (Ranchi violence) के प्रमुख आरोपित की जमानत याचिका ठुकरा दी। कोर्ट ने आरोपित मोहम्मद माज को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है।
दोनों पक्षों को ओर से बहस पूरी सुनने के बाद अदालत ने मोहम्मद माज की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपित मोहम्मद माज की ओर से High Court के अधिवक्ता फैज उर रहमान ने अदालत में पक्ष रखा।
CID कर रही है पूरे मामले की जांच
वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विनीत वशिष्ठ ने पक्ष रखते हुए मोहम्मद माज की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया।
उल्लेखनीय है कि रांची में 10 जून को नमाज के बाद उपद्रवियों ने हिन्दू धार्मिक स्थल समेत पब्लिक प्रॉपर्टी (Public Property) को नुकसान पहुंचाया था।
इसके बाद पुलिस ने हिंसा की घटना में शामिल आरोपितों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच CID कर रही है।