नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने परिवार के मुखिया (HOF) की सहमति से आधार में ऑनलाइन एड्रेस अपडेट (Online Address Update) करने की सुविधा शुरू की है।
अधिकारियों ने कहा कि आधार में ऑनलाइन एड्रेस अपडेट एक निवासी के रिश्तेदार (जैसे बच्चे, पति या पत्नी, माता-पिता आदि) के लिए ज्यादा मदद होगा, जिनके पास अपने आधार में एड्रेस अपडेट करने के लिए खुद के नाम पर डॉक्यूमेंट (Document) नहीं हैं।
एड्रेस बदलने (Change Address) के लिए डॉक्यूमेंट जैसे, राशन कार्ड, मार्कशीट, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या आवेदक और HOF दोनों के नाम का मेंशन करने वाली कोई जानकारी, उनके बीच संबंध, और ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन जमा करके हो सकता है। हालांकि, अगर रिलेशन डॉक्यूमेंट का एविडेंस मौजूद नहीं है, तो रेजिडेंट UIDAI द्वारा निर्धारित ड्राफ्ट में HOF द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन प्रस्तुत कर सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT) ने मंगलवार को कहा, देश के अंदर अलग-अलग कारणों से शहरों और कस्बों में जाने वाले लोगों के साथ, ऐसी सुविधा लाखों लोगों के लिए फायदेमंद होगी।
यह विकल्प UIDAI द्वारा निर्धारित किसी भी वैलिड एड्रेस के एविडेंस का यूज करते हुए मौजूदा एड्रेस अपडेट फैसिलिटी से होगा। कोई 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति HFO हो सकता है और इस प्रोसेस के जरिए से अपने रिश्तेदारों के साथ अपना एड्रेस शेयर कर सकता है।
अपने एड्रेस ऑनलाइन अपडेट करने के लिए यह विकल्प को चुने
‘मेरा आधार’ पोर्टल में, व्यक्ति अपने एड्रेस को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए इस विकल्प को चुन सकता है। जिसके बाद, HFO का आधार नंबर दर्ज करना होगा। पर्याप्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए HFO के आधार की कोई अन्य जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
HFO के आधार नंबर के सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद, व्यक्ति को रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट का प्रूफ अपलोड करना होगा।
UIDAI के अनुसार, व्यक्ति को सर्विस के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा। सक्सेसफुल पेमेंट पर, एक सेवा अनुरोध संख्या (SRN) शेयर की जाएगी और एड्रेस के रिक्वेस्ट के बारे में HFO को एक SMS भेजा जाएगा।
नोटिफिकेशन पाने की डेट से 30 दिनों के अंदर ‘मेरा आधार’ पोर्टल में लॉग इन करके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने और एग्रीमेंट देने की जरूरत होगी और रिक्वेस्ट पर कार्रवाई की जाएगी।
यदि HFO अपना एड्रेस शेयर करने से इनकार करता है, या एसआरएन क्रिएशन (SRN Creation) के निर्धारित 30 दिनों के अंदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करता है, तो रिक्वेस्ट बंद कर दिया जाएगा और व्यक्ति को एक SMS के जरीए से इसकी सूचना दी जाएगी।
अब, अगर रिक्वेस्ट बंद हो जाता है या HFO की रिजेक्शन के चलते रिजेक्ट कर दिया जाता है या प्रोसेस के दौरान रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आवेदक को राशि वापस नहीं की जाएगी।