रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से गुरुवार को चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह (Chief Secretary Sukhdev Singh) को बड़ी राहत मिली है।
एकल पीठ से चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस (Contempt Notice) पर हाई कोर्ट की खंडपीठ (Bench) ने रोक लगा दी है। साथ ही शहादत हुसैन की रिट याचिका को एकल पीठ से खंडपीठ में ट्रांसफर (Transfer) करने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस पर लगाई रोक
High Court की जस्टिस S. चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए चीफ सेक्रेटरी (Chief Secratery) के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगा दिया। अब इस रिट याचिका की सुनवाई खंडपीठ में अपील याचिका के साथ होगी।
उल्लेखनीय है कि देवघर में जमीन अधिग्रहण (Land Acquisition) से जुड़े एक मामले में हाई कोर्ट के एकल पीठ ने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ अवमानना नोटिस 23 सितंबर, 2022 को जारी किया था।
इसके खिलाफ राज्य सरकार ने Apeal दाखिल कर एकल पीठ के अवमानना नोटिस को चुनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।