नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से KYC को लेकर एक बड़ा अपडेट (Update) सामने आया है।
दरअसल RBI की तरफ से कहा गया कि यदि आप एक बार पहले केवाईसी (KYC) करा चुके हैं तो आपको री-केवाईसी (Re-KYC) कराने के लिए आपको फिर से ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं है।
केंद्रीय बैंक की तरफ से कहा गया कि ऐसी स्थिति में ग्राहक की तरफ से किया गया सेल्फ डिक्लेरेशन (Self Declaration) ही काफी होगा। और इसी तरह से खाताधारक का पता एवं अन्य जानकारी को भी अपडेट किया जा सकता है।
दो महीने के अंदर बैंक सत्यापन करेगा
आदेश में कहा गया कि खाताधारक को इस स्थिति में केवाईसी की सुविधा ईमेल- आईडी (E-mail ID), रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ATM, डिजिटल चैनल के जरिये प्रदान करें।
RBI की तरफ से कहा गया कि यदि पते में बदलाव होता है तो ग्राहक किसी भी माध्यम से अपने अपडेट पते को बैंक के सामने प्रस्तुत कर सकता है। इसके दो महीने के अंदर बैंक की तरफ से घोषित पते का सत्यापन किया जाएगा।
इस परिस्थिति में जाना पड़ सकता है बैंक
रिजर्व बैंक ने आगे कहा कि चूंकि बैंकों को टाइम टू टाइम अपने रिकॉर्ड को अप-टू-डेट करना जरूरी होता है। इसलिए कुछ मामलों में फिर से KYC Process शुरू करना पड़ सकता है।
ऐसा केवल उन ही मामलों में होता है जहां दस्तावेजों की लिस्ट उपलब्ध नहीं है या KYC के लिए जरूरी कागजातों की वैधता खत्म हो गई है।
इस तरह के मामलों में बैंक को ग्राहक की तरफ से पेश किया गया KYC दस्तावेज प्राप्त करने की जरूरत होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में खाताधारक को बैंक जाना होगा।