नई दिल्ली: यहां की एक अदालत (Court) ने कंझावला मामले (Kanjhawala Case) के छह आरोपियों को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (Metropolitan Magistrate) सान्या दलाल ने कहा, “14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर की जाती है।’’
अंजलि सिंह (20) की 31 दिसंबर व एक जनवरी की दरमियानी रात को उस वक्त मौत हो गई थी, जब एक कार ने उसकी Scooty को टक्कर मार दी थी। अंजलि कार के नीचे फंस गई थी। उसे सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था ।
अभियोजन पक्ष (Prosecutors) ने कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान पता लगा कि आरोपियों को पता था कि पीड़िता का शव पहियों में फंसा है।
हालांकि, अतिरिक्त सरकारी वकील ने उन दो आरोपियों की पहचान का खुलासा नहीं किया, जो यह देखने के लिए कार से नीचे उतरे थे कि पहियों के नीचे क्या है।
शुक्रवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण और को शनिवार जमानत
मामले के जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि CCTV फुटेज प्राप्त किए जा रहे हैं और उस रास्ते का पता लगाया जा रहा है, जिससे कार गुजरी थी। उन्होंने कहा कि करीब 20 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि एक नया गवाह जांच में शामिल हो गया है, जो दुर्घटनास्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर था।
पुलिस ने इस मामले में पिछले सोमवार को दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को पहले गिरफ्तार किया था। बाद में, उन्होंने शुक्रवार को आशुतोष को गिरफ्तार किया। एक अन्य आरोपी अंकुश खन्ना ने शुक्रवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण (Surrender) कर दिया और उसे शनिवार को जमानत मिल गई।