रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले (Assistant Town Planner Recruitment Case) में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता विवेक हर्षिल के जरिए दाखिल LPA पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से High Court के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, सुभाशीष रसिक सोरेन और सौरव अरुण ने पक्ष रखा। JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने पक्ष रखा।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने JPSC से पूछा कि 186 अभ्यर्थियों में कितने लोगों का सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर ऑफ इंडिया 10/8/2020 से पहले का है या उसके बाद का।
20 ऐसे अभ्यर्थी सफल हुए जिनके पास नहीं थी डिग्री
इसके साथ अदालत ने प्रतिवादियों के आवेदन पत्र भी दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 23 जनवरी को होगी।
उल्लेखनीय है कि एकल पीठ में दायर याचिका में कहा गया था कि JPSC ने वर्ष 2020 में सहायक टाउन प्लानर (Assistant Town Planner) की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था।
परीक्षा में 20 ऐसे अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (India) में रजिस्टर्ड डिग्री नहीं थी।
इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए लेकिन हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अब डबल बेंच में LPA दायर की गई है।