नई दिल्ली: दिसंबर 2021 में दिल्ली (Delhi) में धर्म संसद (Parliament of Religions) में हेट स्पीच केस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का शुक्रवार को कड़ा रुख देखने को मिला।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) पर नाराजगी व्यक्त की है। केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट बरस पड़ा।
Supreme Court ने पूछा कि धर्म संसद 19 दिसंबर 2021 को हुई थी तब इसके पांच महीने बाद FIR क्यों दर्ज की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई को लेकर कई सवाल किए
शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस से तल्ख लहजे में पूछा कि FIR दर्ज होने के 8 माह बाद भी जांच कहां तक पहुंची।
मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार (Arrest) किया गया। कितने लोगों से पूछताछ की गई।
मामले में क्या कदम उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से केस में की गई कार्रवाई को लेकर कई सवाल किए।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारी (Inquiry Officer) से दो हफ्ते में मांगी स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
पुलिस को दो हफ्ते के अंदर कोर्ट में केस को लेकर जानकारी देनी होगी।
19 दिसंबर 2021 को हेट स्पीच का मामला सामने आया था
बता दें कि दिल्ली में 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित धर्म संसद कार्यक्रम में हेट स्पीच (Hate Speech) का मामला सामने आया था।
जिसके बाद SQR इलियास और फैसल अहमद ने कथित हेट स्पीच की शिकायत दर्ज कराई थी।
इन दोनों ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि दिसंबर 2021 में गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन (Metro Station) के पास बनारसीदास चांदीवाला सभागार में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हेट स्पीच के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काया गया था।
इससे इलाके में दहशत फैल गई।