रांची: अवैध खनन और टेंडर मैनेज (Illegal Mining And Tender Management) करने के आरोपित पंकज मिश्रा (Pankaj Mishra) की ओर से ED के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ दायर कंप्लेंट केस पर ED के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान पंकज मिश्रा के अधिवक्ता मनोज मिश्रा (Manoj Mishra) ने अदालत में बहस करते हुए कहा कि एजेंसी के अधिकारियों ने तथ्य छुपाए हैं।
डिप्टी डायरेक्टर पर तथ्यों को छुपाने का लगाया गया था आरोप
ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस में पंकज मिश्रा की याचिका की मेंटीबिलटी पर सवाल उठाया। मामले में अगली सुनवाई की तिथि अदालत ने 25 जनवरी निर्धारित की है।
गौरतलब है कि गत तीन दिसम्बर को पंकज मिश्रा ने ED के डिप्टी डायरेक्टर (Deputy Director) के खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट केस की थी।
कोर्ट को दिए गए आवेदन में ED के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया गया था।
आवेदन में कहा गया…
आवेदन में कहा गया है कि ED ने जिस मामले को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) का केस किया है, वह बरहड़वा थाना कांड संख्या 85/20 है, जिसमें पुलिस ने मुकदमा को खत्म कर दिया था लेकिन ED ने तथ्य छुपाकर पीसी दाखिल की है।
इस मामले में पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम (Alamgir Alam) निर्दोष पाये गये थे। न्यायालय ने भी पंकज मिश्रा के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया था लेकिन ED के डिप्टी डायरेक्टर ने ED कोर्ट से यह जानकारी छुपाई है।