रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोषी पूर्व मंत्री एनोस एक्का (Enos Ekka) और उनकी पत्नी मेनन एक्का की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है।
हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए ED कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट (High Court) ने एनोस एक्का की अपील पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
एनोस एक्का फिलहाल न्यायिक हिरासत में
ED कोर्ट और CBI कोर्ट की ओर से अलग-अलग मामलों में दोषी करार दिये जाने के बाद पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
लेकिन अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उनकी और उनकी पत्नी की याचिका खारिज कर दी है। लगभग 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के दोष में एनोस एक्का सजायाफ्ता हैं। एनोस एक्का फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।