रांची: BJP के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी (Offensive Remarks) को लेकर अदालत में दर्ज शिकायतवाद पर MP-MLA के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका (Judicial Magistrate Anamika) की अदालत में सुनवाई हुई।
इस दौरान मामले के आरोपी कांग्रेस (Congress) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) जारी करने के लिए शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने आवेदन दायर किया।
कोर्ट को बताया गया कि मामले में समन जारी होने के बावजूद आरोपी कोर्ट में न तो हाजिर हो रहे हैं और न ही अपना पक्ष रख रहे हैं।
इस पर कोर्ट ने एक बार फिर आरोपी राहुल गांधी (Rahul Gandhi) काे मामले में हाजिर होने का समन जारी किया है।
राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया
MP-MLA कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता (Complainant) के अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि समन के बावजूद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पक्ष नहीं रख रहे हैं।
इसलिए उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाए। शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि मामले में अदालत ने पिछले महीने समन जारी किया था। इसके बावजूद अदालत में राहुल गांधी की ओर से पक्ष नहीं रखा जा रहा है।
नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस (Congress) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष Amit Shah के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
इसके बाद BJP कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में वर्ष 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।