कोडरमा: जिला विधिक सेवा प्राधिकार (District Legal Services Authority) कोडरमा (Koderma) के तत्वावधान में फरेन्दा में POCSO Act एवं किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) पर आधारित जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन प्रोग्राम (Consultation Program) के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि (Chief Guest) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Judge) सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विरेन्द्र कुमार तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि कोडरमा के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव, जिला जज प्रथम मोहम्मद गुलाम हैदर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वैशाली श्रीवास्तव, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जगदीश सलूजा, महासचिव मनीष कुमार सिंह एवं वरीय अधिवक्ता किरण कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।
POCSO Act एवं किशोर न्याय अधिनियम की बेहतर एवं अद्यतन जानकारी प्रदान करने
प्राधिकार के सचिव अभिषेक प्रसाद ने स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम का विषय प्रवेश कराया।
मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विरेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि POCSO Act एवं किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) की बेहतर एवं अद्यतन जानकारी प्रदान करने की दिशा में यह कार्यशाला मील का पत्थर साबित होगा।
प्रथम सत्र में जिला जज प्रथम गुलाम हैदर एवं सीजेएम वैशाली श्रीवास्तव ने POCSO Act की विस्तृत जानकारी दी।
गुलाम हैदर ने कहा कि POCSO Act एवं किशोर न्याय अधिनियम के कानूनी प्रावधानों का पालन करने की सबसे जिम्मेवारी पुलिस अनुसंधानकर्ता की है।
राष्ट्र गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया
उन्हें POCSO पीडितों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
दूसरे सत्र में सीजेएम वैशाली श्रीवास्तव एवं झारखंड विधि महाविद्यालय की प्रोफ़ेसर सुमन कुमारी ने किशोर न्याय अधिनियम की क़ानूनी प्रावधानों को विस्तार से बताया। साथ ही 11 फ़रवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बढ़-चढ़ कर भाग लेने की अपील की गई।
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जगदीश सलूजा व महासचिव मनीष कुमार सिंह ने इस प्रकार के आयोजन के लिए न्याय प्रशासन को धन्यवाद दिया।
कार्यशाला को वरीय अधिवक्ता किरण कुमारी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन व धन्यवाद ज्ञापन न्यायालयकर्मी रणजीत कुमार सिंह ने किया। राष्ट्र गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।