रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में मंगलवार को पुलिस हिरासत (Police Custody) से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता BJP विधायक ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto) के अलावा राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता की क्रिमिनल रिवीजन (Criminal Revision) में उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
न्यायमूर्ति (Justice) नवनीत कुमार की कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं (Petitioners) का पक्ष सुनने के बाद तीनों को जमानत दे दी।
ढुल्लू महतो ने धनबाद की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया
याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि ढुल्लू महतो ने करीब दो तिहाई सजा काट ली है जबकि अन्य ने भी चार माह से ज्यादा की सजा काट ली है।
इसलिए इन्हें जमानत दी जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा (Indrajit Sinha), अखौरी अविनाश और अजय शाह ने पैरवी की।
पिछली सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि ढुल्लू महतो ने धनबाद की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि विधायक ढुल्लू महतो को सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस इंस्पेक्टर (Police Inspector) की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार देते हुए अक्टूबर 2019 को धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 18 महीने की सजा सुनाई थी।