रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश (Judge) एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत में बुधवार को सहायक टाउन प्लानर (Assistant Town Planner) नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका (Petition) पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई की तिथि 14 फरवरी निर्धारित की है।
अलग-अलग याचिकाकर्ताओं (Petitioners) ने इस मामले में कुल तीन रिट याचिका (Writ Petition) और दो LPA दायर की है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया था।
आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया (Recruitment Process) पूरी कर ली। रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। सरकार को चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अनुशंसा भी भेज दी गई।
कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति में नियमों की अनदेखी की है
परीक्षा में चयन से वंचित अभ्यर्थियों ने आयोग के परीक्षा प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया को सही मानते हुए याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया।
इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने एकल पीठ के आदेश को हाई कोर्ट (HC) की डबल बेंच में चुनौती दी है।
याचिका में कहा गया है कि कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति में नियमों की अनदेखी की है। इसलिए इस परीक्षा परिणाम को रद्द कर दिया जाए।
उन्होंने आरोप लगाया है कि परीक्षा में अंतिम रूप से 22 चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (Institute of Town Planner) में पंजीयन का प्रमाण पत्र नहीं है।
ऐसे अभ्यर्थियों का चयन बताता है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है।