मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने मुंबई पुलिस (Mumbai Police) को अभिनेत्री राखी सावंत (Rakhi Sawant) के खिलाफ शर्लीन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) द्वारा दर्ज मामले में अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
बांबे कोर्ट ने राखी सावंत के खिलाफ कोई भी कानून कार्रवाई (Law Enforcement) या गिरफ्तारी पर 1 फरवरी तक रोक लगा दी है।
राखी ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने का अनुरोध किया
शर्लीन चोपड़ा ने कथित तौर पर उसका आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित (Objectionable Video Broadcast) करने के लिए राखी सावंत के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था।
राखी ने सोमवार को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पूर्व जमानत (Pre Arrest Bail) देने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति MS कर्णिक की एकल पीठ ने पुलिस को अगली सुनवाई तक अभिनेत्री के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।
राखी सावंतको मुंबई पुलिस ने कुछ घंटे के लिए गिरफ्तार किया
राखी के अधिवक्ता ने सोमवार को अदालत को बताया कि नवंबर 2022 में अभिनेत्री के खिलाफ यह मामला दर्ज किए जाने के समय से वह इस मामले में पुलिस के साथ सहयोग कर रही है।
राखी सावंत को मुंबई पुलिस ने कुछ घंटे के लिए गिरफ्तार (Arrest) किया था लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पूछताछ के दौरान एक्ट्रेस (Actress) ने पुलिस को अपना फोन जमा करा दिया है।