रांची: झारखंड हाइकोर्ट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट ने दीपक प्रकाश को राजद्रोह के मामले में राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
मामले की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में हुई।
दीपक प्रकाश की ओर से पुलिसिया कार्रवाई पर रोक लगाने की कोर्ट से गुहार लगायी थी।
इसके अलावा दुमका में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गयी थी और झारखंड हाइकोर्ट से दीपक प्रकाश की ओर से जमानत की याचिका दाखिल की गयी थी।
उल्लेखनीय है कि झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने दुमका उपचुनाव के दौरान राज्य में दो महीने के भीतर भाजपा की सरकार बनने का दावा किया था।
उन्होंने कहा था कि हेमंत सोरेन की सरकार गिर जायेगी।
उनके इसी बयान को आधार बनाते हुए कांग्रेस के दुमका जिलाध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह ने दुमका के टाउन थाने में राजद्रोह समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गयी सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वह लोकतंत्र की हत्या करने की धमकी दे रहे हैं।
दीपक प्रकाश के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी ।