मेदिनीनगर: समाहरणालय सभागार में शनिवार को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की ओर से झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 (Planning Act 2021 and Rules 2022) विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इसकी अध्यक्षता उप विकास आयुक्त रवि आनंद ने की।
कार्यशाला का संचालन कर रहे जिला नियोजन पदाधिकारी सह प्राधिकृत पदाधिकारी धनंजय कुमार (Dhananjay Kumar) ने बताया कि यह अधिनियम झारखंड राज्य के निजी क्षेत्रों में कार्यरत स्थानीय उम्मीदवारों पर लागू होगा।
इसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होंगे, किंतु केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों उपक्रमों में बाहरी स्रोत से सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।
साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक नियोक्ता, इस अधिनियम के लागू होने के 3 माह के भीतर अभिहित पोर्टल पर 40000 रुपये से कम या सरकार द्वारा अधिसूचित अधिसीमा (Notified Limit) तक सकल मासिक वेतन या मजदूरी प्राप्त करने वाले ऐसे कर्मचारियों को पंजीकृत करेगा।
समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाएगा
कार्यशाला में जिला नियोजन पदाधिकारी धनजंय कुमार (Dhananjay Kumar) ने सभी नियोक्ता पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नियोजन अधिनियम के तहत कुल रिक्त का 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवार का नियोजित करेंगे।
उक्त विधि से स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन के क्रम में समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाएगा।
इस अधिनियमन के अधीन लाभों के उपभोग हेतु तब तक पात्र नही होगा जब तक वह अपने आप को अभिहित पोर्टल (Designated Portal) पर पंजीकृत नही करवा लेता है।