रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने रविवार को लातेहार के मनरेगा योजना में वित्तीय अनियमितता के आरोपित पदाधिकारी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता कृष्ण बिहारी राम (Executive Engineer Krishna Bihari Ram) के विरुद्ध अभियोजन चलाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है।
उनके विरुद्ध लातेहार (Latehar) जिले के मनिका थाना में 12 अगस्त, 2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
उल्लेखनीय है कि लातेहार जिले के मनिका थाना में 12 अगस्त, 2010 को दर्ज प्राथमिकी के अनुसंधान के क्रम में कृष्ण बिहारी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi Employment Guarantee Scheme) 162/ 2007 -08 की प्राकल्लित राशि में अवैध तरीके से राशि की निकासी की गई।
अभियुक्तों पर सरकारी पद का दुरुपयोग
ऐसे में अभियुक्तों पर सरकारी पद का दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन (Embezzlement Of Government Funds) करने का आरोप गठित है।
इस मामले में वादी श्रवण साय, परियोजना पदाधिकारी, लातेहार के आवेदन, औपचारिक प्राथमिकी, केस दैनिकी, गवाहों के बयान और पर्यवेक्षण टिप्पणी आलोक में प्राथमिक अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोजन स्वीकृति (Prosecution Sanction) का मामला बनता है।