रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सोमवार को उग्रवादी संगठन TPC के कमांडर नक्सली भीखन गंझू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से भीखन गंझू के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों (Criminal Cases) की जानकारी और केस डायरी मांगी है।
यह मामला आर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें चतरा जिले के पिपरवार थाने में भीखन गंझू (Bhikhan Ganjhu) के खिलाफ कांड संख्या 57/2018 दर्ज किया गया है।
NIA ने भीखन पर चार्जशीट दायर की
उल्लेखनीय है कि रांची पुलिस (Ranchi Police) ने वर्ष 2022 में पंडरा इलाके से 10 लाख के इनामी नक्सली भीखन गंझू को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है।
वह पिपरवार के अशोका, टंडवा के मगध-आम्रपाली परियोजना में टेरर फंडिंग (Terror funding) के केस में भी आरोपित है। इसके साथ ही नागालैंड से हथियार की तस्करी में भी NIA ने भीखन पर चार्जशीट दायर की है।