कोडरमा: नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म (Forced Rape) किए जाने के प्रयास के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने सोमवार को दोषी बैकुंठ साव को 307 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी पाते हुए सोमवार को सात साल एवं 5 साल सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई।
साथ ही 20 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी मंडल ने किया
न्यायालय ने मरकच्चो थाना कांड संख्या-288/13 Poxo Case नंबर 24/2019 की सुनवाई करते हुए सजा सुनाई। अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी मंडल ने किया।
इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक पीपी मंडल (Prosecutor PP Mandal) ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया।
वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहन प्रसाद (Mohan Prasad) ने अभियुक्त का बचाव करते हुए दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दोषी पाते हुए सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।