न्यूज़ अरोमा रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में गुटखा की बिक्री बंद करने संबंधी याचिका को निष्पादित कर दिया है।
राज्य सरकार की तरफ से दिये गये जवाब से संतुष्ट होकर कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के बाद निष्पादित कर दिया है।
मामले की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई।
सभी पक्षों को सुनने और राज्य सरकार की ओर से दी गयी दलीलों और जवाब से संतुष्ट होकर हाइकोर्ट ने यह याचिका निष्पादित कर दी है।
राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड में गुटखा और पान मसाला की बिक्री एक साथ नहीं की जा रही है और सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, जिसके तहत जो दुकानदार गुटखा बेचेगा वह पान मसाला की बिक्री नहीं कर सकता।
वहीं राज्य सरकार गुटखा बैन होने से पहले और गुटखा बैन होने के बाद इससे बीमार होने वाले लोगों का आंकड़ा जुटा रही है।
राज्य सरकार की जवाब और तैयारियों से हाइकोर्ट काफी संतुष्ट दिखा।
उल्लेखनीय है कि एक सामाजिक संस्था फरियाद फाउंडेशन ने झारखंड में गुटखा और पान मसाला प्रतिबंधित करने को लेकर जनहिच याचिका दायर की थी।
साथ ही याचिका के माध्यम से गुटखा की बिक्री बंद करने की मांग हाइकोर्ट से की थी। राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत के सामने सरकार का पक्ष रखा।