धनबाद: 12 वर्षीया Minor के साथ दुष्कर्म (Rape) करने वाले आरोपी कालुबथान निवासी विजय टूडू को धनबाद (Dhanbad) POCSO के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने दोषी करार दिया।
अदालत ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 2 मार्च की तारीख निर्धारित की है। पीड़िता की शिकायत पर 19 मई 19 को FIR दर्ज की गई थी।
शोर मचाने पर पड़ोसी ने बचाया था पीड़िता को
FIR के मुताबिक 18 मई 19 को करीब 3 बजे पीड़िता घर में बर्तन साफ कर रही थी। उसके मां-पापा काम करने के लिए बाहर थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपी विजय ने उसे जबरन पकड़ लिया और कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म (Rape) किया।
शोर मचाने पर पड़ोस का एक व्यक्ति आया जिसने पीड़िता (Victim) को बचाया। वहीं विजय मौका देख कर भाग गया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 30 जुलाई 19 को विजय टुडू के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
वहीं 23 अगस्त 19 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। अपर लोक अभियोजक (Public Prosecutor) ने इस मामले में 7 गवाहों का परीक्षण कराया था।