रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में शुक्रवार कोबाघमारा विधायक ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto) के निर्वाचन को चुनौती देने वाली जलेश्वर महतो (Jaleshwar Mahato) की चुनाव याचिका पर हुई।
मामले में तीन लोगों बाघमारा के तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर संजय भगत, तत्कालीन असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर विकास त्रिवेदी एवं ढुल्लू महतो के इलेक्शन एजेंट माधव चंद्र दास (Election Agent Madhav Chandra Das) की गवाही हुई।
रिटर्निंग अफसर एवं असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर (Returning Officer and Assistant Returning Officer) ने कोर्ट को अपनी गवाही में बताया कि इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर की उपस्थिति में बूथ 266 के खराब EVM को नहीं खोलने का निर्णय लिया गया।
31 मार्च को विधायक ढुल्लू महतो की गवाही होगी
चूंकि उस EVM में जितने वोट पड़े थे उसे बहुत ज्यादा अंतर से ढुल्लू महतो जीते थे जिस कारण ऑब्जर्वर ने EVM नहीं खोलने का निर्णय लिया था. वही इलेक्शन एजेंट के द्वारा कहा गया कि किसी ने भी बूथ 266 के खराब EVM मशीन को नहीं खोले जाने पर आपत्ति नहीं जताई थ।
अब 31 मार्च को विधायक ढुल्लू महतो की गवाही होगी। ढुल्लू महतो की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अजय शाह, विभास कुमार सिन्हा ने पैरवी की। वही जलेश्वर महतो की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल (Arvind Kumar Lal) ने पैरवी की।