नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि उसने कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (Amazon Pay (India) Private Limited) पर 3.06 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना (Monetary Penalty) लगाया है।
RBI ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रमेंट्स (PPI) पर मास्टर दिशा-निर्देशों और मास्टर डायरेक्शन्स- केवाईसी निर्देश, 2016 दिनांक 25 फरवरी, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर Amazon Pay (India) Private Limited पर 3,06,66,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) की धारा 30 के तहत RBI में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया था।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन (Regulatory Compliance) में कमियों पर आधारित है और इकाई द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है।
RBI के निर्देशों का पालन न करने के उपरोक्त आरोप की पुष्टि की गई
यह देखा गया कि इकाई केवाईसी आवश्यकताओं पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी।
बयान में कहा गया है कि तदनुसार, इकाई को एक नोटिस (Notice) जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना (Fine) क्यों न लगाया जाए।
संस्था की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद, RBI ने निष्कर्ष निकाला कि RBI के निर्देशों का पालन न करने के उपरोक्त आरोप की पुष्टि की गई थी और मौद्रिक जुर्माना लगाया गया था।