रांची: हजारीबाग में दिसंबर 2019 में एक नाबालिग को उसके ही परिचित द्वारा एसिड पिलाए जाने मामले (Acid Reflux Cases) में शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) से पूछा है कि पीड़ित बच्ची को मुआवजा मिला है या नहीं ? कोर्ट ने इस संबंध में उन्हें शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, वर्ष 2019 में हजारीबाग में 13 साल की एक बच्ची को जब वह स्कूल से लौट रही थी, तो उसके परिचित ने उसे जबरदस्ती Acid पिला दिया था। उसकी हालत काफी बिगड़ गई थी।
हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया
बाद में उसका एम्स पटना और रिम्स रांची (AIIMS Patna and RIMS Ranchi) में इलाज हुआ था। Acid पिलाए जाने से 2 महीने तक बच्ची कुछ बोलने में असमर्थ थी।
मामले को लेकर हजारीबाग के इचाक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले को लेकर तत्कालीन चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा गया था।
इसके बाद एक समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर हाईकोर्ट (High Court) ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है या नहीं, आरोपी गिरफ्तार हुआ है या नहीं।