पाकुड़: पाकुड़ (Pakud) के स्पेशल पोक्सो कोर्ट (Special POCSO Court) अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने हिरणपुर थाना (Hiranpur Police Station) क्षेत्र के बागशिशा गांव निवासी रवि कुमार साहा को नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape) का दोषी मानते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना (Fine) भी लगाया।
कुल 8 गवाहों की गवाही हुई
कोर्ट में कुल 8 गवाहों की गवाही हुई। इसके बाद कोर्ट ने अभिलेख पर उपस्थित गवाहों के बयान एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपित को नाबालिग (Minor) के साथ दुष्कर्म का मामला सही पाते हुए POCSO Act की धारा-चार के तहत सजा सुनायी।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार यादव ने पक्ष रखा एवं अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक महेंद्र दास ने पक्ष रखा।